CM के नाम से नौकरी का झांसा देकर 3.35 लाख हड़पे

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने मुख्यमंत्री के नाम पर नौकरी का झांसा देकर लाखों हड़पने का आरोपित राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र सेन पुत्र हरप्रसाद सेन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पहली मई 2021 को शादाब आलम पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी उदयपुर चोपड़ा, रामनगर ने कोतवाली रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवा है।

उसे इंडिया लाईव 24 के राज्य प्रमुख हल्द्वानी निवासी विजय जोशी ने भोपाल निवासी अभियुक्त राजेंद्र कुमार निवासी-ए-103 विनायक परिसर, ई-8 एरिया कालोनी भोपाल से हरिद्वार में मिलाया था। उसने परिचय के बाद खुद को इंडिया लाईव 24 का मालिक व उत्तराखंड राज्य व भोपाल में मुख्यमंत्री का खास मित्र होना बताया।

आरोपित ने रिपोर्टकर्ता को झूठा आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें वन विभाग में पेड़ लगाने का रजिस्टर्ड ठेका दिला दूंगा। अपना जीएसटी रजिस्टेशन करा लेना, बेरोजगारी के चलते काम के सिलसिले में राजेंद्र के केनरा बैंक के खातों में विभिन्न समयों में 3,35,100 डलवाये।

काफी समय तक कोई काम नहीं किया और न ही पैसे वापस दिए। आरोपित राजेंद्र ने बड़े नेताओं का नाम लेकर गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और बाद में अपना मोबाइल बंद कर दिया।

रिपोटकर्ता शादाब के अनुसार, उक्त धनराशि उसने अपनी मेहनत मजदूरी कर अपनी बहन की शादी के लिए रखी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात जिस खाते में आरोपित के कहने पर धनराशि डाली थी, वह खाता उसी का निकला। विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपित के विरुद्ध थाना अमलदार मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन उल्लास नगर तीन मुंबई महाराष्ट्र में दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस पंजीकृत था।

मामले में 30 नवंबर 2021 को बी-वारंट से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट रामनगर ने अपने न्यायालय में तलब कर 14 दिन का न्यायिक हिरासत जेल भेजा। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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