ऋषिकेश महायोजना के अनुरूप कार्यवाही किये जाने पर सहमति दी
पौड़ी: आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी श्री रविनाथ रमन द्वारा कल 14 फरवरी, 2020 को अपने कार्यालय पौड़ी के सभागार में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली। पिछली बैठक की पुष्टि करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 के आय-व्यय का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित बजट आय 400.50 लाख तथा व्यय 595 लाख का अनुमोदन किया गया।
उनके द्वारा महायोजना मार्ग की नियत चैड़ाई राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग के अनुरूप निर्धारित किये जाने एवं अन्य क्षेत्र हेतु रोड़ के निर्धारित मानक यथा आबादी क्षेत्र हेतु 20 मीटर, बाहरी क्षेत्रों हेतु 24 मीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 15 मीटर व रोड़ साइड कन्ट्रोल एक्ट 2014 के प्राविधानों पर सहमति दी गई। वहीं प्राधिकरण में स्वीकृत पदो ंके सापेक्ष नियमित नियुक्ति न होने तक डाटा इन्ट्री आॅपरेटर/बहुउद्देशीय कार्मिक को आउटसोर्स/पी.आर.डी. के माध्यम से रखे जाने तथा निर्गत शासनादेश के क्रम में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित ईओडीबी के निर्धारित प्रारूप आदि के अंगीकरण की स्वीकृति दी गई।
अध्यक्ष द्वारा लैंसडौन को एक अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जाने एवं पदो ंके सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।अध्यक्ष श्री रविनाथ रमन द्वारा प्राधिकरण गठन से पूर्व के निर्मित वादों/स्वीकृतियों/शमन का निस्तारण तत्समय प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दरों पर किये जाने की सहमति दी गई।
उनके द्वारा नियमानुसार भवन उपविधि के कतिपय मानकों में शिथिलता प्रदान की गई। उन्होंने प्राधिकरण सीमा से बाहर के क्षेत्रों में किये जा रहे निर्माण विकास कार्य मुख्यतः शासन द्वारा स्वीकृत होम स्टे योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के भवन मानचित्र स्वीृति में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार करने को कहा। जबकि अनाधिकृत कालोनियां जिनके ले-आउट पास नहीं है, उनमें स्वीकृति/शमन की कार्यवाही 05 प्रतिशत उप विभाजन शुल्क लेते हुए किये जाने पर सहमति दी गई।
गढ़वाल जिले का वह भाग जो पूर्व में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण अन्तर्गत था में ऋषिकेश महायोजना के अनुरूप कार्यवाही किये जाने पर सहमति दी गई। उन्होंने श्रीनगर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में पूर्व बस अड्डे के स्थान पर ही नवीनतम सुख सुविधाओं से युक्त पूर्ववत क्षमता का बस अड्डा के निर्माण हेतु सहमति दी गई।
प्राधिकरण सीमा से बाहर के क्षेत्रों में किये जा रहे निर्माण विकास कार्य मुख्यतः शासन द्वारा स्वीकृत होम स्टे योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के भवन मानचित्र स्वीृति में आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचार करने को कहा। जबकि अनाधिकृत कालोनियां जिनके ले-आउट पास नहीं है, उनमें स्वीकृति/शमन की कार्यवाही 05 प्रतिशत उप विभाजन शुल्क लेते हुए किये जाने पर सहमति दी गई। गढ़वाल जिले का वह भाग जो पूर्व में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण अन्तर्गत था में ऋषिकेश महायोजना के अनुरूप कार्यवाही किये जाने पर सहमति दी गई।
उन्होंने श्रीनगर में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में पूर्व बस अड्डे के स्थान पर ही नवीनतम सुख सुविधाओं से युक्त पूर्ववत क्षमता का बस अड्डा के निर्माण हेतु सहमति दी गई।
बैठक में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों जैसे लैंसडौन क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर से लैंसडौन मोटर मार्ग के 01 से 14 कि.मी. में पड़ने वाले 11 राजस्व ग्राम व कोटद्वार तहसील अन्तर्गत रामड़ी-चरेख मोटर मार्ग में ग्राम गौजेटा, पुलिण्डा, रामड़ी, चरेख, यमकेश्वर में नीलकंठ, गंगाभोगपुर आदि तथा तहसील धुमाकोट क्षेत्र को प्राधिकरण सीमान्र्तगत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया।
बैठक जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर जिलाधिकारी / सचिव जि.वि.प्रा. डा. एस.के.बरनवाल, सी.टी.सी.पी. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग टी. लेप्चा, उपजिलाधिकारी /मुख्य नगर अधिकारी न.नि.कोटद्वार योगेश मेहरा, उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय थलीसैंण रविन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव क्षेत्रीय कार्यालय लैंसडौन अर्पणा ढौंडियाल, मुख्य कोषाधिकारी लखेन्द्र गौंथियाल, अधी.अभि. पेयजल निगम सुरेश पाल, अधी.अभि. लोनिवि राजेश चन्द्र शर्मा, अधि.अभि. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर दिनेश बिजल्वाण, अधि.अभि.लोनिवि अरूण कुमार पाण्डेय, सहा.अभि.राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड श्रीनगर मौ. तहसीन उपस्थित थे।