केदारनाथ यात्रा में भगदड़ होने की झूठी व भ्रामक खबर फैलाने वालों पर हुआ अभियोग पंजीकृत

तथ्यहीन व भ्रामक खबरों या यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक लिंक इत्यादि को डाउनलोड करने के बाद व्यूज या लाइक्स बढ़ाने के लिए विकृत वीडियोज का उपयोग करने वालों का चिन्हीकरण कर पंजीकृत किया जाएगा अभियोग
रुद्रप्रयाग:जनपद रुद्रप्रयाग के कोतवाली रुद्रप्रयाग में जिला सूचना अधिकारीध्नोडल अधिकारी, मीडिया, चार धाम जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा तहरीर दी गयी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर दो व्यक्तियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में भगदड़ होने की झूठी सूचना की रीलेंध्वीडियोज प्रसारित की जा रही है, जो कि झूठी एवं भ्रामक है।

सम्बन्धित प्लेटफार्म पर यात्रा व्यवस्था हेतु बनाये गए टोकन काउंटरध्अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी भ्रामक बयानों के साथ पोस्ट डाली गयी है। जबकि श्री केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 15 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफीध्वीडियो ग्राफीध्रील बनाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

इन वीडियोंध्रील्स के माध्यम से श्रीकेदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में झूठी एवं भ्रामक तथा गलत जानकारियां प्रसारित कर आम जनता एवं यात्रियोंध्श्रद्धालुओं में केदारनाथ के विषयक चिंता, डर व असुरक्षा की भावना उत्पन्न की जा रही है इससे कानून व्यवस्था व लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है व आम जन एवं यात्रियों की धार्मिक आस्थाओं को भी चोट पहुंच रही है।

सोशल मीडिया यूजर्स विराट मीणा निवासी टांक, राजस्थान और देवजीत दास निवासी हुगली पश्चिम बंगाल ने इंस्टाग्राम पर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने पर इनके विरुद्व धारा 352 (2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उक्त पंजीकृत अभियोग में इसी प्रकार के भ्रामक खबरों, लिंक या रील्स इत्यादि साझा करने वालों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी ने जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रकार के भ्रामक वीडियो को डाउनलोड कर स्वयं के प्रोफाइल पर या इस प्रकार के वीडियो को शेयर या फॉरवर्ड न करें, अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। केदारनाथ धाम में यात्रा सकुशल एवं शान्ति पूर्वक चल रही है। कृपया यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में भ्रामक व फर्जी खबरें न चलायें।

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