योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी ले

रुद्रप्रयाग : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विकास खंड ऊखीमठ सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सोमवार को आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के प्राविधानों के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए मुख्य प्रशिक्षक/जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्यों में संचालित योजनाओं व गतिविधियों की जानकारी ले सकता है।

उन्होंने कहा कि लोक सूचनाधिकारी को निर्धारित समयावधि में मांगी गई सूचना संबंधित को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा सभी विकास खंड स्तर पर आयोजित होने वाली कार्यशाला हेतु उन्हें मुख्य प्रशिक्षक हेतु नामित किया गया है।

उन्होंने कहा कि विकास खंड ऊखीमठ में आज सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी तरह से आगामी 21 फरवरी को विकास खंड अगस्तयमुनि में तथा 28 फरवरी, 2023 को विकास खंड जखोली में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

विकास खंड ऊखीमठ के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कुल 43 लोक सूचना अधिकारी, सेवायोजन विभाग के अनुदेशक किशन सिंह रावत सहित अन्य उपस्थित थे।

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