1 मई से बदल जाएंगे ATM और GST सहित कई नियम

नई दिल्ली। अप्रैल का महीना समाप्त होने में दो ही दिन शेष रह गए हैं। इसके बाद मई का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता है। इन बदलवों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर होता है। ऐसे में आपको इन नियमों को जान लेना जरूरी है, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियम के मुताबिक, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉयस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।

बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। यह एक मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं।

हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी, सीएनसी-पीएनजी के नए दाम जारी करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 91.50 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर घटकर 2,028 रुपये हो गया था। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। सीएनजी-पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है।

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और लेनदेन असफल हो जाता है। तो बैंक की ओर से 10 रुपये+GST ली जाती है।

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