वनंतरा का काला सच !

कोटद्वार:  बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक रिसार्ट कर्मी के बयान दर्ज किए गए। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगाभोगपुर स्थित वनंतरा रिसार्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट की पिछले साल 18 सितंबर को हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने रिसार्ट मालिक पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया। तीनों वर्तमान में जेल में हैं।

शासन ने मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की। एसआइटी ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल कर दिया। एसआइटी की ओर से न्यायालय में दिए आरोप पत्र पर 18 मार्च को सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायालय ने एसआइटी की ओर से लगाई एक धारा को हटा दिया। 28 मार्च से मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ। मामले में अभी तक सात गवाहों की गवाही हो चुकी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि सीजन ट्रायल के तहत गुरुवार को एक रिसार्ट कर्मी विवेक के बयान दर्ज किए। बताया कि गवाही के दौरान विवेक ने पुलिस को दिए गए बयानों को दोहराया। बताया कि 11 सितंबर को मैडम ने उसे बताया कि रात को पुलकित व सौरभ ने उससे गलत हरकत करने की कोशिश की, जिस पर उसने पुलकित को थप्पड़ मारा।

यह भी बताया कि दो सितंबर को भी सौरभ ने उससे गलत हरकत करने की कोशिश की थी। अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि गवाह ने पुलकित पर किसी चीफ गेस्ट को एक्ट्रा सर्विस देने के लिए दवाब बनाने की बात भी कही। इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि पुलिस की ओर से अभी तक मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। बताया कि गुरुवार को प्रस्तुत गवाह से बचाव पक्ष की ओर से भी सवाल-जवाब किए गए।

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