देहरादून: 24 साल बाद देहरादून नगर निगम दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अभी तक सभी तरह के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये चुकाने पड़ते हैं।
लेकिन, अब स्टांप शुल्क के आधार पर आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए अलग-अलग दरें चुकानी होंगी। यह शुल्क दो से 50 हजार तक होगा। निगम की ओर से इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
दरअसल, वर्ष 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है। निगम का कहना है कि दाखिल खारिज के लिए डाक से एक नोटिस भेजने पर 35 रुपये खर्च होता है।
देश के बाहर नोटिस भेजने पर 90 रुपये तक खर्च होता है। इसलिए जो शुल्क निर्धारित है, वह काफी कम है। दाखिल खारिज और टैक्स की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से भी काफी खर्च हुआ है।
पिछली बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क पांच हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था। साथ ही आवासीय संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए निर्धारित स्टांप का एक फीसदी और व्यावसायिक संपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क का दो फीसदी का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन, बोर्ड ने इस प्रस्ताव को टालकर निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अब दाखिल खारिज के शुल्क के लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है।
कमेटी की ओर से सुझाया गया शुल्क
विरासत, उत्तराधिकारी, वसीयत, बंटवारानामा, कोर्ट के निर्णय के आधार पर दाखिल खारिज : 2000
आवासीय संपत्ति
सात लाख रुपये मूल्य के पंजीकृत विलेख मूल्य पर : 2000
सात लाख रुपये से 15 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 4600
15 लाख से 50 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 6000 रुपये
50 लाख से एक करोड़ रुपये के पंजीकृत विलेख पर : 20,000
एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 30,000
गैर आवासीय, व्यवसायिक, गैर आवासीय संपत्ति
20 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 8000
20 लाख से 40 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 15,000
40 लाख से 80 लाख मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 25,000
80 लाख अधिक मूल्य से अधिक मूल्य के पंजीकृत विलेख पर : 50,000