उत्तराखंडः वैक्सीन की दरें तय, निजी अस्‍पताल नहीं कर पाएंगे मनमानी

देहरादून। निजी अस्पताल कोरोना वैक्सीन की मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेंगे। वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब राज्य ने भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डा. कुलदीप सिंह मर्तोलिया ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। ये दरें कोविन पोर्टल पर भी अपडेट कर दी गई हैं।

दरअसल, जनवरी से अप्रैल तक निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण चल रहा था। इन अस्पतालों को वैक्सीन सरकार की तरफ से मिल रही थी। निजी अस्पताल में वैक्सीन 250 रुपये में लग रही थी। पर 18-44 आयुवर्ग का टीकाकरण शुरू होने के साथ ही यह व्यवस्था खत्म हो गई। निजी अस्पताल अब कंपनी से खुद ही टीका खरीद रहे हैं।

राज्य में कई निजी अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा है। समस्या ये थी कि अब तक निजी अस्पताल वैक्सीन का अलग-अलग शुल्क वसूल रहे थे। इसकी कीमत 900-1100 रुपये तक थी। जिसका न केवल जनसामान्य, बल्कि कई राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे थे। पर नई व्यवस्था के तहत अब हर एक अस्पताल में वैक्सीन का एक समान शुल्क लिया जाएगा।

डा. मर्तोलिया के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। इसके तहत कोविशील्ड के लिए 780 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1,410 रुपये और स्पूतनिक-वी के लिए 1,145 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसमें पांच फीसद व 150 रुपये सर्विस चार्ज भी शामिल है। कोई भी निजी अस्पताल इससे ज्यादा शुल्क लेता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग व्यक्तियों को टीका लगाने में अब किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने उनके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी कंपनी के पोर्टल dsclservices.org.in/vaccine-registration पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था की है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति टीकाकरण कराने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम से उनकी मदद कराई जाएगी। पंजीकरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति को पहचान पत्र के साथ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पोर्टल पर ऐसे वरिष्ठ नागरिक भी पंजीकरण करा सकते हैं, जो टीकाकरण की साइट पर जाने में असमर्थ हैं।

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