देहरादून: भाषा विभाग ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वाहनों की नंबर प्लेट पर अंग्रेजी में यूके के बजाय उ.ख. लिखने का अजब फैसला लिया है। फैसले के संबंध में जैसे ही सूचना जारी हुई, यह सोशल मीडिया में भी वायरल होने लगी। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से राज्य इस तरह का बदलाव नहीं कर सकता है।
भाषा विभाग ने उत्तराखंड राजभाषा अधिनियम 2009 के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग के पंजीयन कोड को हिंदी में अंकित करने का फैसला लिया। वन, भाषा, तकनीकी शिक्षा व निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी आरटीओ, एआरटीओ कार्यालयों में पंजीयन कोड केवल अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं।
जबकि उत्तर प्रदेश के समय में वाहनों पर हिंदी में भी पंजीयन कोड अंकित होते थे। लिहाजा, राज्य के अधिनियम के तहत यूके के स्थान पर उ.ख. लिखा जाने पर मंत्री उनियाल ने अनुमोदन दे दिया है। अब इस संबंध में फाइल परिवहन विभाग को भेजी जाएगी।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाती हैं। इस नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड में कोई भी बदलाव राज्य के स्तर पर नहीं हो सकता है।इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ही फैसला लेना होता है। लिहाजा, भाषा विभाग का यह फैसला अर्थहीन नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में भी इसे लेकर नाराजगी का भाव नजर आया।