नई दिल्ली। अब बैंकों के एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर नए साल से ज्यादा शुल्क देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को यह अनुमति दे दी है।
नए नियम के तहत बैंक ग्राहक एक जनवरी, 2021 से अगर मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की दी गई सीमा से ज्यादा बार लेन-देन करते हैं, तो उन्हें प्रति लेन-देन 21 रुपये देने होंगे जो अभी 20 रुपये है। RBI ने कहा है कि अगले साल से एटीएम के जरिये निर्धारित मुफ्त मासिक सीमा से अधिक बार नकदी निकालने या अन्य लेन-देन करने को लेकर बैंक ज्यादा शुल्क वसूलेंगे।
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, ‘बैंकों को दूसरे बैंकों के एटीएम में कार्ड के उपयोग के बदले में लगने वाले शुल्क (इंटरचेंज फी) की क्षतिपूर्ति और अन्य लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रति लेने-देन ग्राहक शुल्क बढ़ाकर 21 रुपये करने की अनुमति दी गयी है। बढ़ा हुआ शुल्क एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगा।’
हालांकि, ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त लेन-देन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेन-देन) कर सकते हैं। महानगर में इसकी सीमा अन्य बैंकों के एटीएम से तीन बार और छोटे शहरों में पांच बार मुफ्त लेन-देन की होगी।सर्कुलर में कहा गया है कि एक अगस्त, 2021 से प्रति वित्तीय लेन-देन ‘इंटरचेंज शुल्क’ 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और गैर-वित्तीय लेन-देन के मामले में 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दी गई है।
निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के एवज में वे शुल्क लेते हैं जिसे इंटरचेंज फी कहते हैं। साथ ही दूसरे बैंकों के ग्राहकों को भी इसके जरिये सेवाएं दी जाती हैं।आरबीआई के मुताबिक, एटीएम लगाने की बढ़ती लागत और एटीएम परिचालकों के रखरखाव के खर्च में वृद्धि को देखते हुए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गयी है।