नई दिल्लीः 22 सितंबर से देशभर में नया GST सिस्टम (GST 2.0) लागू हो गया है. पहले जहां चार टैक्स स्लैब थे, अब सिर्फ दो रह गए हैं- 5% और 18%. वहीं, लक्जरी और हानिकारक उत्पादों (Sin Products) पर 40% टैक्स लगाया गया है. इसे 2017 में GST लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है.
कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या LPG सिलेंडर पर असर पड़ेगा. फिलहाल, घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% GST लगता है. नए बदलाव के बाद भी इसमें कोई कटौती नहीं की गई है. यानी LPG सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी.
हालांकि LPG पर राहत नहीं मिली, लेकिन कई डेयरी और FMCG प्रोडक्ट्स अब सस्ते हो गए हैं. इनमें घी, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम, जैम, अचार और ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं. कंपनियों ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है.
कार, AC और TV पर भी राहत
नए GST रेट्स का असर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी दिखेगा.
टीवी की कीमतें 2,500 रुपये से 85,000 रुपये तक घट सकती हैं.
रूम AC करीब 4,700 रुपये तक सस्ता होगा.
डिशवॉशर पर 8,000 रुपये तक की राहत मिलेगी.
छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% GST लगेगा.
हेल्थकेयर और एजुकेशन सेक्टर पर असर
दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है.
बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें और सेवाएं भी टैक्स-फ्री हो गई हैं.
ब्रेड और पिज्जा को अब टैक्स-फ्री कैटेगरी में डाल दिया गया है. यानी पहले जहां ब्रेड का पैक 20 रुपये का मिलता था, अब 19 रुपये में मिलेगा. पास्ता, नूडल्स और कॉर्न फ्लेक्स पर लगने वाला 12-18% टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है. बिस्कुट और नमकीन पर भी अब केवल 5% GST लगेगा.
रोजमर्रा की जरूरतों जैसे तेल, शैंपू और साबुन पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. जैसे पहले 100 रुपये बेस प्राइस वाले शैंपू पैक पर 118 रुपये देने पड़ते थे, अब वही पैक सिर्फ 105 रुपये में मिलेगा.