सीएए भारतीय नागरिकता देने का कानून , छीनने का नहीं !

उदय दिनमान डेस्कः दिसंबर 2019 में जब भारत की संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया तो देश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। असम से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया और कुछ जगहों पर हिंसक हो गया। दिल्ली में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया का भी ध्यान खींचा।

हालांकि, असम में सीएए के विरोध का मुख्य कारण भावनात्मक था, लेकिन देशभर में यह धार्मिक हो गया। यह निर्विवाद है कि भारतीय संविधान ने अन्याय के खिलाफ विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा करना और देश को अपमानित करना न तो स्वीकार्य है और न ही तर्कसंगत है। एक अन्य मुद्दा सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कारण है और क्या प्रदर्शनकारी, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम थे, वास्तव में सीएए के बारे में पूरी तरह से जानते हैं।

यदि भारतीय मुसलमान इस धारणा के साथ सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं कि उनकी भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, तो विरोध का उनका उद्देश्य बेकार है और वे अस्थिरता पैदा करने और भारत को नीचा दिखाने के लिए निहित स्वार्थों की साजिश का शिकार बन रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सीएए भारतीय नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं।

CAA के जरिए दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।सीएए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

भारतीय मुसलमानों को दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद इस मुद्दे पर विचार और अध्ययन करना चाहिए और तय करना चाहिए कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उचित है या नहीं।

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