GST 2.0: 5% और 18% जीएसटी के बाद क्या सस्ता-महंगा होगा

मुंबई :जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बीते दिन यानी बुधवार को जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए। केंद्र सरकार ने दरों में बदलाव के साथ-साथ आम जनता और उद्योग जगत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। कुछ अपवादों को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट, तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पाद और बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए। नई दरें नवरात्रि के मौके पर यानी 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव हुए, किसे फायदा होगा, कौन नुकसान झेलेगा, किन-किन चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा

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