देहरादून: दहेज उत्पीड़न व मारपीट के मामले में महिला ने पति समेत सास-ससुर के विरुद्ध पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का पति सेना में मेजर है। महिला का देहरादून के मोहब्बेवाला में मायके, जबकि दिल्ली के शांति कुंज में ससुराल है।
पटेलनगर कोतवाली के एसएसआइ दीपक रावत के अनुसार, दून के मोहब्बेवाला निवासी कनिका रावत ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी मेजर वरुण बिष्ट निवासी शांति कुंज दिल्ली के साथ हुई थी।
आरोप है कि पति वरुण बिष्ट ने उसके स्वजन और रिश्तेदारों के सामने उसे बुरी तरह से पीटा। महिला का आरोप है कि वरुण बिष्ट के पिता व मां अक्सर उसे दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते हैं। बार-बार उन्हें तानें दिए जाते हैं और परेशान किया जाता है। शिकायत पर पुलिस ने मेजर वरुण बिष्ट, उसके पिता व मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर लाने, षडयंत्र रचकर शादी के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने चार अभियुक्तों को 10 वर्ष की कठोर कैद व एक लाख 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 मई 2019 को लक्सर थाना क्षेत्र में एक किशोरी की आपस में मिलीभगत कर शादी कराने व दुष्कर्म की घटना हुई थी। जिसके संबंध में पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया था कि मई 2019 को आरोपित अनुसूया ने आरोपित मुनेश निवासी ग्राम कुआंखेड़ा लक्सर, अनूप गिरी निवासी गाधारोणा मंगलौर को उससे शादी कराने के लिए मिलवाया था।
जिस पर वह अपनी 14 वर्षीय पुत्री को लेकर आरोपितों के साथ हरिद्वार पहुंची थी। महिला की शादी कराने के बजाय आरोपितों अनुसूया, अनूप गिरी व मुनेश ने उसकी नाबालिग लड़की को नरेश निवासी आसमाबाद परीक्षित जिला मेरठ उप्र को शादी के लिए बेच दिया था।
आरोपितों ने किशोरी को लक्सर के गांव कुआंखेड़ा में छोड़ दिया था। उसके बाद किशोरी की माता ने चारों आरोपितों पर अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने, षडयंत्र रचकर बेचने व दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।