नया वित्तीय वर्ष शुरू; एनपीएस, फास्टैग और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम बदले

नई दिल्ली :आज एक अप्रैल है। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आपकी जेब पर असर डालने वाले कई नियम भी बदल गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप नए वित्तीय वर्ष में होने वाले नियमों के बदलाव के हिसाब से अपने काम निपटा लें। आइए जानते हैं एक अप्रैल 2024 से कौन-कौन से अहम बदलाव होने हैं।

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। आज एक अप्रैल से एनपीएस के खाते में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी हो गया है। ऐसे में ग्राहकों के लिए समय रहते इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जान लेना जरूरी है।

एक अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े कुछ नियम भी बदल रहे हैं। अगर आपने अब तक अपनी कार के फास्टैग की बैंक केवाईसी पूरी नहीं की है तो एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

यदि आपने 31 मार्च 2024 से पहले ही अपने फास्टैग की केवाईसी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपका फास्टैग खाता बैंक की ओर से निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फास्टैग खाते में मौजूद बैलेंस का इस्तेमाल करने में भी आपको परेशानी हो सकती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े नियम भी एक अप्रैल 2024 से बदलने वाले हैं। इस बदलाव से इपीएफओ ग्राहकों को राहत मिलने वाली है। दरअसल, एक अप्रैल से खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी।

ऑटो मोड में ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा। फिलहाल यूएएन नंबर होने के बावजूद पीएफ खाते का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक को अलग से अनुरोध करना पड़ता था।

सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल 31 मार्च 2024 को आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख थी। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है जिससे आपको कई तरह की परेशानी हो सकती है। उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको 1000 रुपये के जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा।

सरकार की ओर से हर महीने की एक तारीख को रसोई गैस के कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के कीमत की समीक्षा की जाती है। इसी के तहत पेट्रोलियम कंपनियों ने आज यानी एक अप्रैल 2024 से कमर्शियल एलपीसी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती का एलान कर दिया है।

तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर और पांच किलो एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतें कम कर दीं हैं। सूत्रों के अनुसार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 30.50 रुपये कम की गई है। दिल्ली में एक अप्रैल से इसकी कीमत 1764.50 होगी। पांच किलो एफटीएल की कीमत अब 7.50 रुपये कम हो गई है।

आज यानी एक अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के बाद क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम आज से बदल रहे हैं। नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवार्ड प्वाइंड नहीं जारी किए जाएंगे। कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी यह नियम 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें एक अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है।

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