आधार संख्या उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक

रुद्रप्रयाग: भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देशानुसार आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,, 1950 में हुए संशोधन की अधिसूचना के क्रम में मतदाता सूची में पंजीकृत की मांग करने वाले नागरिकों के द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 की धारा 23 में किये गये संशोधन के उपरान्त वर्तमान में निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचकों से उनकी आधार डेटा संग्रहण कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी  ने बताया कि यह कार्यवाही 01 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ हो गयी है। जिसके तहत  अधिनियम और नियमों में किये गये संशोधन के उपरान्त निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रत्येक मतदाता से, उसकी आधार संख्या प्राप्त करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वैधानिक रूप से अधिकृत है।
वर्तमान मतदाताओं से आधार संख्या संग्रह का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करते हुए मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक बार पंजीकरण की पहचान करना है। जिसमें  आधार संख्या उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है।
उन्होने अवगत कराया कि वर्तमान मतदाताओं द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए नया फॉर्म 6बी तैयार किया गया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता आधार नम्बर को ऑनलाइन फाइलिंग के लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल   एनवीएसपी  के माध्यम से भी 6 बी फार्म भर कर स्वयं लिंक कर सकते है। मतदाता स्व-प्रमाणन के साथ मतदाता पोर्टल/ऐप पर आँनलाईन फाँर्म 6बी भर सकता है।
यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है, तो मतदाता प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ फार्म 6बी ऑनलाइन जमा कर सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान तिथियों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर मतदाताओं से हार्ड कॉपी में फार्म 6बी स्वेच्छा से अपना आधार नम्बर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। अभियान अवधि में मतदाता सुविधा केन्द्रों पर ईआरओ/ एईआरओ के माध्यम से आधार विवरण एकत्र किया जा सकता है।
व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी ईआरओ/ एईआरओ यह स्पष्ट कर दें कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्राप्त करना है। यदि मतदाता के पास आधार संख्या नहीं हो तो उसे फॉर्म 6बी में उल्लिखित 11 वैकल्पिक  दस्तावेंजों में से किसी एक प्रति को जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। मतदाता की ओर से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थता के आधार पर ईआरओ/ एईआरओ द्वारा मतदाता सूची से किसी भी प्रविष्टि को हटाया नहीं जायेगा।
       उन्होने अवगत कराया कि फार्म 6बी में प्राप्त आधार संख्या के संरक्षण के लिए  आधार आथेन्टिकेशन एंड आफलाइन वेरिकेशन रेगुलेशन, 2022 की धारा-14(1) (एमबी) का सख्ती से पालन किया जाना है, जिसके अनुसार भौतिक रूप से एकत्रित या फोटोकाॅंपी के माध्यम से एकत्रित आधार संख्याओं को संग्रहित करने से पहले आधार संख्या के पहले 8 अंकों को सम्पादित करके अन्य को छपा दिया जायेगा। दिनांक 01 अगस्त, 2022 से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम का औपचारिक शुभारम्भ किया जायेगा।
सभी राजनैतिक दलों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों आदि को उक्त कार्यक्रम से अवगत कराते हुए सक्रिय सहयोग हेतु अनुरोध किया जाय। आम जनता के मध्य उक्त कार्यक्रम का स्वीप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सितम्बर, माह में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में बूथ स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें मतदाताओं से उनके व उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आधार संख्या प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
          इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, सहायक निर्वाचन अधिकारी धीरज कुमार सहित सम्बन्धित कर्मचारी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *