शीतकालीन सत्र की दूसरा दिन, विपक्ष ने किया हंगामा

देहरादून। वि‍धानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने भ्रष्टाचार, गन्ना किसानों के भुगतान, कृषि बिल में संशोधन, बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने नियम 310 के तहत विधानसभा अध्यक्ष से मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की मांग को नियम 58 में स्वीकार किया। नियम 58 में किसानों की मांग पर चर्चा होगी।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पांच विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे, जबकि राजभवन द्वारा लौटाया गया एक विधेयक दोबारा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा अनुपूरक बजट पारित होगा। सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा विवरण और विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के प्रथम प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर में हुए एक दिवसीय मानसून सत्र में प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था। अलबत्ता, शीतकालीन सत्र में मंगलवार को प्रश्नकाल, शून्यकाल चलेंगे। सदन में पांच विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901) (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक व उत्तराखंड विनियोग (2020-21)अनुपूरक विधेयक शामिल हैं।

इसके अलावा राजभवन द्वारा लौटाए गए हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को दोबारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजभवन ने इसमें कुलपति का कार्यकाल तीन की बजाए पांच साल किए जाने को लेकर आपत्ति लगाई थी। अब सरकार ने साफ किया है कि यूजीसी के मानकों के अनुसार कुलपति का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है।

अनुपूरक बजट में प्रमुख विभागों के लिए धनराशि का प्रविधान:

विभाग, धनराशि (करोड़ रुपये में)
शिक्षा, खेल व युवा कल्याण, 310.06
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 211.82
जलापूर्ति, आवास व नगर विकास, 516.65
कल्याण योजनाएं, 110.84
ग्राम्य विकास, 619.78
श्रम और रोजगार, 145.36
लोक निर्माण कार्य, 222
कृषि कर्म एवं अनुसंधान, 139.37
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 659.59
वित्त, कर, नियोजन, 470.81
अनुसूचित जातियों का कल्याण, 269.03
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 51.67
परिवहन, 90.50
उद्योग, 36.65
वन, 31.09
पुलिस एवं जेल, 18.91

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