लोक अदालत में 22,720 वादों का निपटान

नैनीताल।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के आदेश के अनुपालन में हाई कोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।

राज्य के 13 जनपदों के जिला, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग एवं ऋण वसूली अधिकरण देहरादून में कुल 104 खंडपीठ गठित कर 22,720 वादों का निस्तारण कर एक अरब 11 करोड़ 25 लाख से अधिक समझौता राशि तय की गई।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य सचिव सहदेव सिंह ने बताया की हाई कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 28 वादों का निस्तारण कर करीब 90 लाख समझौता राशि तय की।

इसके अलावा प्री लिटिगेशन(जो अब तक कोर्ट में नहीं गए) के 13853 वादों का निस्तारण कर 18.47 करोड़ से अधिक, उपभोक्ता न्यायालयों में दो वाद निस्तारण कर 1.10 लाख, ऋण वसूली अभिकरण देहरादून में 29 मामलों का निस्तारण कर 40.57 करोड़ की समझौता राशि तय की गई। राज्य में लोक अदालत में 30365 वाद तय किये गए थे।

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