सोशल मीडिया, OTT प्लेटफार्म को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कोड ऑफ एथिक्स और रेगुलेशन जारी किए। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इन नियमों का अनुपालन करने की बात कही। सरकार ने कहा कि यदि इन नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल मीडिया या किसी को भी अफवाह और झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है

ये हैं नियम व गाइडलाइन्स
सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है।
एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी।
सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है। सरकार जल्द इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा।
शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा।
ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।
सिगनिफिकेंट सोशल मीडिया को चीफ कम्पलायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। वह भारत में ही रहेगा। वह नियमों के अनुपालन का जिम्मेदार होगा।
एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन की नियुक्ति भी करनी होगी। वह भी भारत में ही रहेगा। वह 24×7 कानून लागू कराने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय रखेगा।
इसके अलावा सिगनिफेंकट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेजिडेंट ग्रिवांस ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी होगी।
सोशल मीडिया कंपनी को मंथली कम्पलायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। इसमें शिकायतों की संख्या, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उनका क्या निपटारा हुआ आदि की जानकारी देनी होगी।
यूजर्स की प्रतिष्ठा से जुड़ी शिकायतें विशेषकर महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में जैसे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीर, न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्ट की शिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा।
टीवी के सेल्फ रेगुलेशन की तर्ज पर ओटीटी प्लेटफॉर्म का सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को खुद से क्लासिफिकेशन करना होगा- 13 से ऊपर 16 प्लस, एडल्ट कैटेगरी। इनके लिए सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन होगा।
कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा।

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